Monday, June 16, 2025
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homeनई ‎दिल्लीअदालत ने बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोलिया के खिलाफ आरोप तय किए

अदालत ने बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोलिया के खिलाफ आरोप तय किए

नई दिल्ली। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 5 साल पुराने एक एक आपराधिक

मामले में भाजपा सांसद योगेंद्र चंदोलिया के खिलाफ शनिवार को आरोप तय कर दिए हैं। चंदोलिया

पर एक सरकारी कर्मचारी पर हमला करने का आरोप है। इस मामले में चंदोलिया के खिलाफ 2020

में दिल्ली के प्रसाद नगर थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट

(एसीजेएम) नेहा मित्तल की कोर्ट ने आज इस मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी चंदोलिया के

खिलाफ आईपीसी की धारा 341, 353, 356 के तहत आरोप तय किए। हालांकि, कोर्ट ने उन्हें

आईपीसी की धारा 186 के तहत आरोपमुक्त कर दिया। आरोप तय किए जाने के समय चंदोलिया

अदालत में कोर्ट थे। चंदोलिया की ओर से वकील हरिओम गुप्ता के साथ वकील सुकृत और अनन्या

कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने इस मामले को अगली सुनवाई के लिए 22 मई को सूचीबद्ध किया है।

कोर्ट ने कहा कि डिटेल ऑर्डर अभी अपलोड किया जाना है। वर्ष 2020 में कथित रूप से एक सरकारी

कर्मचारी को उसकी ड्यूटी करने से रोकने और उसके खिलाफ आपराधिक बल का प्रयोग करने और

शिकायतकर्ता हेड कॉन्स्टेबल राजकुमार से मोबाइल फोन छीनने के आरोप में एफआईआर दर्ज की

गई थी। एडवोकेट हरिओम गुप्ता ने बताया कि चंदोलिया के खिलाफ धाराएं नहीं बनती हैं, क्योंकि

कोई गवाह नहीं है, कोई एमएलसी नहीं है और मोबाइल फोन की बरामदगी भी नहीं हुई है। हमने

इस एफआईआर को रद्द करने के लिए पहले ही याचिका दायर कर दी है, जिस पर 19 मई को

सुनवाई होगी। यह मामला प्रसाद नगर थाने में धारा 186, 353, 356, 341 आदि के तहत दर्ज

एफआईआर से जुड़ा है।

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments