कैथल, 17 दिसंबर:जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश रितु वाई. के. बहल के आदेशानुसार मंगलवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कैथल द्वारा गिरफतारी से पहले, पुछताछ के समय, जमानत व रिमांड के समय संबधित व्यक्ति को उसके अधिकारों की जानकारी व कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के विषय की कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला के माध्यम से सभी थाना प्रभारियों, पुलिस विभाग के अधिकारियों, एलएडोसी के अधिवक्ताओं, जिला आटर्नी विभाग के सरकारी अधिवक्ताओं को जागरूक किया गया। इस कार्यशाला में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गए दिशा निर्देशों की पूर्ति, आरोपी को भारत के संविधान के तहत उसके अधिकारों की रक्षा व उसके साथ अन्याय ना हो इससे संबधित हरियाणा पूलिस के महानिदेशक द्वारा जारी किये गये अधिनियम नं0.4/2024 के तहत जारी किये गये दिशा-निर्देशों की जानकारी दी गई। उपरोक्त विषयों पर विधिक सेवा के अधिवक्ता अरविन्द खुरानिया ने कानूनों व प्रावधानों की जानकारी दी।जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रितु ने बताया कि विभिन्न वर्गों को अलग अलग कानूनों की जानकारियां उपलब्ध करवाई जा रही है, ताकि आम नागरिकों के कानूनी अधिकारों की सुरक्षा की जा सके और वांछित व्यक्ति/महिला इत्यादि कानून में दिये गये प्रावधानों की जानकारी रखते हुए अपने हितों की रक्षा कर सकें। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की हैल्पलाईन नं0.01746-235759 पर किसी भी तरह की कानूनी या सामाजिक समस्या के बारें में भी बात कर सकते हैं।
अधिकारों की जानकारी व कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के विषय पर किया गया कार्यशाला का आयोजन..
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