Wednesday, December 10, 2025
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अनुसंधान अधिकारियों को सेमिनार दौरान बाल विवाह निषेध अधिनियम, पोक्सो एक्ट, किशोर न्याय अधिनियम बारे दी गई जानकारी

इंडिया गौरव ब्यूरो कैथल, 17 अप्रैल : पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि वीरवार को एसपी राजेश कालिया के आदेशानुसार आरकेएसडी कॉलेज कैथल के सभागार में अनुसंधान अधिकारियों के लिए एक सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार दौरान एसपी राजेश कालिया स्वयं भी मौजूद रहे तथा उनके द्वारा भी वहां मौजूद सभी डीएसपी व थाना प्रबंधको व अनुसंधान अधिकारियों का मार्गदर्शन किया गया। जिला बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी सुनीता, सदस्य जेजे बोर्ड कैथल अरविंद्र खुरानिया, जिला बाल संरक्षण अधिकारी प्रदीप कुंडू द्वारा बाल विवाह निषेध अधिनियम, पोक्सो एक्ट, किशोर न्याय अधिनियम बारे तथा डीडीए जयभगवान गोयल द्वारा अनुसंधान में रहने वाली त्रुटियों बारे व अरनेश कुमार की गाइडलाइन की विस्तृत रुप से जानकारी दी गई। इस दौरान बताया गया कि बाल विवाह निषेध अधिनियम, पोक्सो एक्ट और किशोर न्याय अधिनियम भारत में बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाए गए महत्वपूर्ण कानून हैं। बाल विवाह निषेध अधिनियम बाल विवाह को अवैध घोषित करता है, जबकि पोक्सो एक्ट बच्चों को यौन शोषण से बचाने के लिए बनाया गया है। किशोर न्याय अधिनियम उन बच्चों के लिए प्रावधान करता है जो कानून के साथ संघर्ष में हैं या जिनके देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता है। इन कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने से बच्चों के लिए एक सुरक्षित और संरक्षित वातावरण बनाया जा सकता है। सेमिनार दौरान डीएसपी गुरविंद्र सिंह, डीएसपी सुशील प्रकाश, सभी थाना प्रबंधक व अन्य अनुसंधान अधिकारी मौजूद रहे।
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