सरकारी काम में बाधा डालने के दस आरोपी बरी..
10 आरोपियों को शक का लाभ देते हुए बरी कर दिया…
इंडिया गौरव ब्यूरो कैथल 29 अप्रैल । अतिरिक्त सेशन जज डा. नंदिता कौशिक ने सरकारी काम में बाधा डालने के एक मामले में 10 आरोपियों को शक का लाभ देते हुए बरी कर दिया है। इन सभी के खिलाफ पुलिस सब इंस्पेक्टर बलवान सिंह ने 20 जनवरी 2021 को थाना तितरम में सरकारी काम में बाधा डालने और भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत केस दर्ज करवाया था। बचाव पक्ष की ओर से एडवोकेट अजय कुमार गुप्ता, अर्पित गुप्ता, मंदीप सिंह, एसएस कुंडू, सतीश शर्मा, दिनेश त्यागी ने वकालत की। इसी मामले में एक अभियुक्त संदीप उर्फ भोला पीओ घोषित किया जा चुका है। जानकारी के अनुसार 20 जनवरी 2021 को एसआई बलवान सिंह पुलिस टीम के साथ ओवर लोडिड वाहनों की चैकिंग के लिए थाना तितरम के पास मौजूद थे। एक युवक अपनी बाईक पर उनकी गाड़ी के पीछे चल रहा था तथा अपने मोबाईल फोन से पुलिस की लोकेशन किसी को दे रहा था। कुछ शक होने पर पुलिस ने उसे रोक लिया। उसने अपना नाम अभिषेक उर्फ राहुल निवासी कैथल बताया। उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से एक मोबाईल फोन मिला जिसमें राम राम व जय श्री राम नाम से दो ग्रुप बने हुये थे। पूछने पर अभिषेक ने बताया कि वह पुलिस की लोकेशन इन गु्रपों में भेज रहा है क्योंकि इन गु्रपों में भारी वाहन चालकों के नंबर भी थे। इस प्रकार उसने सरकारी कर्मचारियों की ङ्यूटी में बाधा ङाली है तथा सरकारी राजस्व का नुकसान पहुंचाया है। पुलिस ने अभिषेक से पूछताछ की तो उसने बताया कि वह विनोद कुमार उर्फ अक्की, राकेश, संदीप, कपिल देव, गुरप्रीत उर्फ गोरा, आनंद सिंह, बलजीत सिंह, रणजीत सिंह उर्फ राणा और शैलेंद्र उर्फ शिंदर को आरटीओ की लोकेशन की जानकारी दे रहा था। पुलिस ने इन सभी को भी गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने दोनों पक्षों को ध्यान से सुना और पाया कि सभी आरोपी निर्दोष हैं। इसलिए उन्हें शक का लाभ देते हुए अपने 62 पेज के फैसले में उन्हें बरी कर दिया।


