Saturday, December 6, 2025
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आगामी 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया, सभी नागरिक बाल विवाह रोकथाम में करें सहयोग : डीसी प्रीति


हरियाणा प्रदेश़ / कैथल, 8 अप्रैल। डीसी प्रीति ने कहा कि आगामी 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के अवसर पर सामाजिक प्रथा अनुसार बाल विवाह होने की संभावना बनी रहती है। बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के अनुसार बाल विवाह करना कानून अपराध है। 18 वर्ष से कम आयु की लड़की व 21 वर्ष से कम आयु के लड़के नाबालिग माना जाता है। कम आयु में शादी करने से लड़का व लड़की का भविष्य खराब हो जाता है। बाल विवाह करना गैर-जमानती अपराध हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति, जो बाल विवाह करवाता हैं, उसको बढ़ावा देते हैं या उनकी सहायता करता हैं तो दो साल तक की कड़ी कैद और एक लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता हैं। उन्होंने लोगों से भी आह्वान किया कि जिले में कहीं पर भी बाल विवाह जानकारी मिलती है तो डायल 112, 181, 1098, 01746-235102, 235420, 234525, 235130 नंबर पर सूचना दें। सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा। सभी संबंधित अधिकारी, ग्राम पंचायत तथा वार्ड एमसी सुनिश्चित करें कि उनके क्षेत्र में कोई भी बाल विवाह न होने पाए। इसको लेकर गांव, वार्ड, खंड स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जाएं। अगर आमजन को बाल विवाह से संबंधित कोई सूचना मिलती है तो वे जिला प्रशासन को सूचित करें। उन्होंने जिला बाल संरक्षण इकाई के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे सामूहिक विवाह आयोजित करने वाली सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं से भी समन्वय स्थापित करें और उन्हें बताएं कि इस प्रकार के सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित करने से पहले उपायुक्त कार्यालय को जरूर सूचित करें।

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