मुंबई, 18 अप्रैल । भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कहा कि बैंक केंद्रीय बैंक को सूचना दिये बिना अपनी विदेशी शाखाओं या प्रतिनिधियों के नाम पर रुपया खाते (ब्याज रहित) खोल या बंद कर सकते हैं। हालांकि, आरबीआई ने डिपॉजिट और अकाउंट पर जारी मास्टर निर्देश में कहा कि पाकिस्तान के बाहर संचालित पाकिस्तानी बैंकों की शाखाओं के नाम पर रुपया खाते खोलने के लिए रिजर्व बैंक की विशेष मंजूरी की आवश्यकता होगी। खातों में लेन-देन पर कड़ी निगरानी रखी जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विदेशी बैंक भारतीय रुपये पर सट्टा लगाने वाला नजरिया न अपनाएं. ऐसे किसी भी मामले की सूचना रिजर्व बैंक को दी जानी चाहिए। इससे पहले भारतीय रिजर्व बैंक ने देश के बैंकिंग सिस्टम में मजबूती को लेकर अहम बात की थी। आरबीआई ने कहा कि आपात परिस्थितियों और मुश्किलों से निपटने के लिए एक बफर पूंजी यानी सीसीवाईबी बना रखा है। हालांकि, इसका इस्तेमाल परिस्थितियों के हिसाब से किया जाएगा।
आरबीआई ने कहा- बैंक खातों में लेनदेन पर कड़ी निगरानी रखी जाए
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