भोपाल :मनी लॉन्ड्रिंग घोटाले के आरोप में करोड़पति पूर्व ट्रांसपोर्ट सौरभ शर्मा और अन्य के खिलाफ 8 अप्रैल को अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की। अदालत ने उसी दिन मामले को स्वीकार कर लिया। ईडी ने सौरभ की संपत्तियों को जब्त किया है। जिनकी कुल कीमत 108.25 करोड़ रुपए हैं।लोकायुक्त भोपाल द्वारा पूर्व ट्रांसपोर्ट सौरभ शर्मा के खिलाफ दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू हुई। जिसमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) सहपठित 13(1)(बी) के तहत बड़े पैमाने पर पूर्व ट्रांसपोर्ट शर्मा भ्रष्टाचार में लिप्त होना पाया गया। पीएमएलए, 2002 की धारा 19 के तहत सौरभ शर्मा, चेतन सिंह गौर और शरद जायसवाल की गिरफ्तारी के बाद अब भोपाल की सेंट्रल जेल में न्यायिक हिरासत में हैं।इसके अलावा ईडी ने 25 मार्च, 2025 को 92.07 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया था।
ईडी ने जब्त की करोड़पति सौरभ शर्मा की 108 करोड़ की संपत्ति
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