इंडिया गौरव ब्यूरो कैथल, 9 मई।उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त (बिक्री कर) कैथल सीमा बिडलान ने बताया कि आबकारी एवं कराधान विभाग,हरियाणा द्वारा व्यापारियों को राहत देते हुए कुल सात अधिनियमों के तहत बकाया राशि के भुगतान के लिए एकमुश्त निपटान योजना, 2025 की शुरूआत की है। यह योजना एक अप्रैल, 2025 से शुरू होकर 180 दिनों के लिए लागू रहेगी। यह योजना हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, हरियाणा सुख-साधन कर अधिनियम, हरियाणा मनोरंजन शुल्क अधिनियम, हरियाणा साधारण विक्रय कर अधिनियम, हरियाणा स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रेवश पर कर अधिनियम के तहत बकाया राशि के निपटान के लिए लागू होगी। उन्होंने बताया कि इसके तहत बकाया कर पर लगे ब्याज और जुर्माने पर पूर्णत: छूट मिलेगी। अगर उक्त अधिनियमों के तहत किसी व्यापारी का बकाया कर 10 लाख रुपये से कम है तो उस पर एक लाख रुपये की अत्तिरिक्त छूट प्राप्त की जा सकती है। व्यापारी इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए विभाग की वेबसाईट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट हरियाणाटेक्स डॉट जीओवी डॉट इन पर जाकर ओटीएस-1 प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत अंतिम तिथि से पहले कर सकते हैं।
एकमुश्त निपटान योजना का लाभ उठाएं व्यापारी : सीमा बिडलान
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