कैथल 4 : अतिरिक्त उपायुक्त दीपक बाबू लाल करवा द्वारा खाद्य पदार्थो के सैंपलों से संबंधित 7 केसों की सुनवाई की गई। इसमें केसों में मौके पर निर्णय दिया गया और विभिन्न दुकानदारों / कंपनियों के केसों की सुनवाई करते हुए जुर्माना लगाया। कैरो डिस्ट्रीक कॉपेरेटिव मिल्क प्रोडक्ट यूनियन लिमिटिड पर 49 हजार 999 रुपये का जुर्माना लगाया। वहीं मसाला कंपनी को मिर्च के केस में 69 हजार 999 रुपये का जुर्माना लगाया। इसके अतिरिक्त बिना रजिस्ट्रेशन व लाइसेंस के खाद्य पदार्थ बेचने वाले दुकानदारों को शीघ्र रजिस्ट्रेशन व लाइसेंस बनवाने के लिए कड़ी चेतावनी दी। सुनवाई के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी पवन चहल मौजूद रहे।
एडीसी कोर्ट ने एक लाख 19 हजार 998 रुपये का लगाया जुर्माना
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