दिल्ली: अब 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सोशल मीडिया पर अकाउंट खोलने के लिए अपने पेरेंट्स की सहमति लेना जरूरी होगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के तहत नियमों का ड्राफ्ट तैयार किया है। ड्राफ्ट शुक्रवार 3 जनवरी को जारी किया गया।
कम उम्र के बच्चों का सोशल मीडिया अकाउंट पेरेंट्स की सहमति से बनेगा..
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