इंडिया गौरव ब्यूरो कैथल 15 मई । जिला नगर योजनाकार रोहित चौहान ने बताया कि कलायत की राजस्व सम्पदा में एक अवैध कालोनी में अस्थाई सड़क नेटवर्क को जिला प्रशासन के सहयोग से तोड़ा गया। इस कार्रवाई के दौरान डीएमईओ अभिनव वालिया बतौर डयूटी मजिस्ट्रेट तैनात रहे। डीटीपी कार्यालय का अमला पुलिस बल के साथ अवैध कालोनी में पहुंचा और नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई गई। उन्होंने बताया कि कार्यालय के संज्ञान में कलायत की राजस्व सम्पदा में अवैध रूप से पनप रही कालोनी का मामला आया था, जिसके उपरांत कार्यालय द्वारा भूस्वामियों को एचडीआर एक्ट 1975 की धाराओं के तहत नोटिस जारी करके निर्माण विकसित करने के लिए जरूरी अनुमति प्राप्त करने वाले आदेश दिए गए थे। परंतु भू-स्वामियों द्वारा ना तो मौके पर बनाए जा रहे रोड नेटवर्क को रोका गया और न ही विभाग से किसी प्रकार की अनुमति के लिए आवेदन किया गया था। इस अवसर पर जिला नगर योजनाकार द्वारा आम लोगों को आगाह किया गया कि नियंत्रित क्षेत्र में निर्माण इत्यादि गतिविधियों को करने से पहले भूमि परिवर्तन हेतू अनुमति निदेशक, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग हरियाणा से प्राप्त कर लें। उन्होंने बताया कि शहर में अवैध निर्माणों व अवैध कालोनियों को किसी भी सूरत में पनपने नहीं दिया जाएगा। अवैध निर्माण करने वालों पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
कलायत में पनप रही अवैध कालोनी में रोड नेटवर्क को हटाया
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