इंडिया गौरव ब्यूरो कैथल 17 मई । जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कैथल के अध्यक्ष एवं जिला एवं सत्र न्यायधीश सुभाष मैहला के आदेशानुसार कि छेड़छाड़ और बदमाशी के खिलाफ एक अभियान के तहत मुफत कानूनी सहायता शिविर का आयोजन राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गांव कसान में किया गया। इस शिविर में पैनल अधिवक्ता पवन कुमार उपस्थित रहे। उन्होंने उपस्थित छात्र-छात्राओं / युवाओं को छेड़छाड़, बदमाशी और धमकी के कानूनी परिणामों और पीड़ितों पर इसके प्रभाव के बारें में बताया गया। इसके साथ ही उपस्थित छात्र-छात्राओं को सरकार द्वारा चलाई जा रही कानूनी सहायता टोल फ्री 15100 और विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारें में विस्तृत जानकारी दी गई।जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कंवल कुमार ने बताया कि विधिक सेवा में महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों, औधोगिक श्रमिकों, आपदा पीड़ितों, दिव्यांग व्यक्तियो, ऐसे व्यक्ति जिनकी सालाना आय तीन लाख से कम हो और अवैध मानव व्यापार के शिकार लोगों के लिए मुफत कानूनी सहायता का प्रावधान किया गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की हैल्पलाईन नंबर 01746-235759 पर किसी भी तरह की कानूनी या सामाजिक समस्या के बारें में भी बात कर सकते हैं।
कसान के राजकीय स्कूल में छेड़छाड़ और बदमाशी के खिलाफ मुफत कानूनी सहायता शिविर का हुआ आयोजन
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