Monday, June 16, 2025
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Homeहरियाणा प्रदेशकैथल:अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी को किया बरी

कैथल:अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी को किया बरी

कहा : दो साल तक मर्जी से रिलेशन में रहना रेप नहीं

इंडिया गौरव ब्यूरो कैथल 31 मई।अतिरिक्त सैशन जज अनुपामिश मोदी ने अपहरण, दुष्कर्म, धमकी और पोकसो एक्ट के आरोपी को निर्दाेष करार देते हुए बरी कर दिया है। इस बारे में लडक़ी ने महिला थाना में केस दर्ज करवाया था। बचाव पक्ष की ओर से मुकदमे की पैरवी एडवोकेट मंदीप सिंह ने की। जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता लडक़ी की अगस्त 2019 में आकाश निवासी शक्ति नगर कैथल के साथ सोशल मीडिया पर जानकारी हुई थी। फिर लडक़ी व आकाश मिलने लगे। आरोप है कि सितंबर 2019 में आकाश लडक़ी को बहला फुसला कर एक कैफे में ले गया जहां उसने कोल्ड ड्रिन्क में कुछ नशीला पदार्थ मिला कर युवती को पिला दिया जिससे वह बेहोश हो गई। शिकायत के अनुसार उस समय लडक़ी की उम्र लगभग साढ़े 17 साल थी। इसके बाद आकाश ने लडक़ी के साथ उसकी मर्जी के बिना बेहोशी की हालत में शारीरिक संबंध बनाए। आकाश उसके बाद कहने लगा कि मैं तुझसे शादी करना चाहता हूं। मेरे से गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। जब लडक़ी ने अपने घर व पुलिस को शिकायत करने बारे कहा तो आकाश कहने लगा कि यदि तुमने किसी से भी कहा तो तुझे वा तेरे परिवार को जान से मार दूंगा व खुद भी मर जाऊंगा। एफआईआर के अनुसार आकाश ने लडक़ी के अश्लील फोटो खींच लिए और ये फोटो नेट पर अपलोड करने की धमकी दी। इसके बाद आकाश लडक़ी को इमोशनल ब्लैकमेल करने लगा लेकिन लडक़ी ने लोक लाज के डर से किसी को नहीं बताया। इस बात का फायदा उठा कर आकाश लगातार दो साल तक लडक़ी का शोषण करता रहा। लडक़ी का आरोप है कि इस बीच वह गर्भवती भी हो गई थी लेकिन आकाश ने उसका गर्भपात करवा दिया। इस प्रकार आकाश लडक़ी के साथ दो साल तक गलत काम करता रहा और शादी का झांसा देकर ब्लैकमेल करता रहा। इस शिकायत पर महिला पुलिस ने केस दर्ज करके आकाश के गिरफ्तार कर लिया और चालान अदालत को सौंप दिया। मामले में कुल 16 गवाह पेश किए गए। बचाव पक्ष की दलीलों से अदालत ने माना कि दो साल तक मर्जी से रिलेशन में रहना रेप नहीं कहा जा सकता। एडीजे अनुपामिश मोदी ने दोनों पक्षों को गौर से सुना और गवाहों तथा सबूतों की रोशनी में आकाश को निर्दाेष पाया। अपने 39 पेज के फैसले में अदालत ने उसे बरी कर दिया।

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