हरियाणा:गुड़गांव : एक परिवार के चार सदस्यों की हत्या करने के मामले में सुनवाई करते हुए एडिशनल सेशन जज जगदीप सिंह अदालत ने एक आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे उम्रकैद की सजा सुनाई है। 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जानकारी के मुताबिक 29 अगस्त 2018 को हेलीमंडी चौकी पुलिस को सूचना मिली थी कि बृजपुरा गांव में एक बच्ची बेहोश हालत में है जबकि महिला फांसी पर लटकी हुई है। इसके अलावा एक व्यक्ति और महिला की भी मौत हो गई है। सूचना मिलते ही पुलिस जब मौके पर पहुंची तो एक व्यक्ति ने पुलिस को शिकायत देकर बताया कि किसी व्यक्ति ने इसके भाई मनीष इसकी माता फूलवती, मनीष की पत्नी पिंकी की हत्या कर दी तथा मनीष की लड़की चारु की चोटों के कारण ईलाज के दौरान मृत्यु हो गई।पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी गांव खोड निवासी सुरेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया था। मामला अदालत में चला अदालत में अभियोजन पक्ष ने जो सबूत व गवाह पेश किए उनसे आरोपी पर लगे आरोप साबित हो गए।अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है।
गुड़गांव परिवार के चार सदस्यों की हत्या करने वाले को उम्रकैद..
RELATED ARTICLES
Recent Comments
on श्री शिरडी साई शरणम् धाम का 19वा वार्षिक उत्सव बड़ी धूमधाम से हुआ शुरू , पूरा कैथल शहर साईमय हुआ..
on श्री शिरडी साई शरणम् धाम का 19वा वार्षिक उत्सव बड़ी धूमधाम से हुआ शुरू , पूरा कैथल शहर साईमय हुआ..
on किसानों ने दी चेतावनी: डल्लेवाल के आमरण अनशन के 26वें दिन बोले- अगर उन्हें उठाया तो खून-खराबा होगा..

