भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अन्तर्गत आदेश किए जारी..
हरियाणा प्रदेश़ / ( कैथल ब्यूरो )10 अप्रैल : जिलाधीश प्रीति ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अन्तर्गत जिला कैथल में गेहूं की फसल की कटाई के बाद बचे हुए अवशेषों को जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं।उन्होंने बताया कि संज्ञान में आया है कि जिले की सीमा के अन्दर गेहूं की फसल की कटाई के पश्चात इसके अवशेषों को जला दिया जाता है, जिससे पर्यावरण प्रदूषण, भूमि की उर्वरा शक्ति का कम होना, मनुष्य के स्वास्थ्य, संपत्ति की हानि, तनाव, क्रोध या मावन जीवन को भारी खतरे की सम्भावना रहती है, जबकि उन अवशेषों से पशुओं के लिए तुडा बनाया जा सकता है। इसके जलाने से चारे की कमी भी हो सकती है। इसलिए तुरंत प्रभाव से जिला कैथल में गेहूं की फसल की कटाई के बाद बचे हुए अवशेषों को जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उन्होंने बताया कि इन आदेशों की अवहेलना में यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है, तो वह भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा-223 तथा सपठित वायु एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम- 1981 के तहत दंड का भागी होगा। जारी आदेशों के अनुसार पुलिस अधीक्षक, उपनिदेशक कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, क्षेत्रीय अधिकारी हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिला के सभी तहसीलदार व नायब तहसीलदार तथा सभी खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी इन आदेशों की अनुपालना करना सुनिश्चित करेंगे।

