Thursday, December 25, 2025
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जिलाधीश ने मतगणना केंद्रों पर लागू की धारा 163

 कैथल 25 सितम्बर :  जिलाधीश एवं डीसी डॉ. विवेक भारती ने विधानसभा आम चुनाव के दृष्टिगत आरकेएसडी कॉलेज व स्कूल तथा आईजी कालेज में बने स्ट्रांग रूम व मतगणना केंद्रों पर कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 163 लगाने के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश 8 अक्टूबर को परिणाम घोषित होने तक जारी रहेंगे।जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों के तहत मतगणना केन्द्रों के 300 मीटर क्षेत्र की परिधि में 5 या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा मतगणना केंद्रों के 500 मीटर की परिधि में हथियार व अन्य ज्वलनशील सामग्री, तलवार, गंडासी, लाठी, कुल्हाड़ी, जेली, साईकिल चेन आदि ले जाने पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि उक्त आदेश पुलिस तथा अन्य सरकारी विभागों के अधिकारी / कर्मचारी जो चुनाव ड्यूटी पर नियुक्त हैं, उन पर लागू नहीं होगें। आदेशों की अवहेलना नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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