Saturday, December 6, 2025
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जिला उपभोकता आयोग ने सुखदा अस्पताल हिसार को लगाई फटकार

रोगी को 2,57,320 रुपए लौटाने के दिए आदेश..
हरियाणा प्रदेश / कैथल 4 अप्रैल । जिला उपभोक्ता आयोग ने एक मामले में सुनवाई करते हुए सुखदा मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल हिसार को 57320 रुपए और₹200000 मुआवजे के तौर पर ब्याज सहित रोगी को लौटाने के आदेश दिए हैं। आयोग ने वहां की सहयोग एंबुलेंस सेवा को भी 18000 रुपए ब्याज सहित वापस करने के आदेश दिए हैं। यह राशि 45 दिन के अंदर लौटनी होगी। इस बारे में कैथल के जाने-माने वकील अशोक गौतम ने जिला उपभोक्ता आयोग में 22 अक्टूबर 2021 को उपभोक्ता संरक्षण कानून की धारा 35 के तहत शिकायत नंबर 265 दर्ज करवाई थी। शिकायत के अनुसार अशोक गौतम की सितंबर 2020 में तबीयत खराब थी। इसके लिए वे सुखदा मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल हिसार गए। वहां जाने के बाद अस्पताल के डॉक्टरों ने कहा कि हालत गंभीर है, इसलिए आईसीयू में रखना पड़ेगा। उन्होंने अशोक गौतम के कोविड सहित कई प्रकार के टेस्ट भी करवाए। इसके लिए अस्पताल द्वारा जितने पैसे मांगे गए अशोक गौतम ने वे पैसे अस्पताल में जमा करवा दिए। कुछ समय बाद अस्पताल के स्टाफ ने कहा कि उनकी हालत बहुत खराब है इसलिए मेदांता अस्पताल गुडग़ांव ले जाओ, हम वहां फोन कर देंगे। वहां तुम्हारे 35 लख रुपए लगेंगे, वहां पर सभी सुविधाएं मौजूद हैं। इस पर गौतम के परिजनों ने कहा कि उन्हें मुलाना हॉस्पिटल अंबाला रेफर किया जाए लेकिन डॉक्टर नहीं माने। बहुत कहने के बाद सुखदा अस्पताल ने उन्हें 67920 लेकर डिस्चार्ज कर दिया। इसके अलावा उन्होंने एंबुलेंस के 33000 और डॉक्टर की फीस के₹6500 रुपए भी लिए। 4400 पीपी किट के नाम पर अस्पताल ने लिए। अंबाला जाकर गौतम ने पता किया तो मालूम पड़ा कि सुखदा अस्पताल के पास सभी सुविधाएं हैं लेकिन वे पैसे ठगने के चक्कर में सुविधा नहीं देते और दूसरे अस्पताल में रेफर करते हैं। उन्होंने आयुष्मान योजना और नियमों का भी हवाला भी दिया लेकिन सुखदा अस्पताल वाले नहीं माने। जब अशोक गौतम ने सुखदा हॉस्पिटल के डॉक्टर से और एचडी से अपने पैसे वापस मांगे तो उन्होंने इनकार कर दिया। इसके बाद अशोक गौतम ने जिला उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया और अपनी शिकायत दर्ज करवाई। आयोग की प्रेसिडेंट नीलम कश्यप, सदस्य हरीशा मेहता और सुनील मोहन त्रिखा ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अस्पताल प्रबंधन को दोषी पाया तथा अस्पताल के एमडी को निर्देश दिए कि शिकायतकर्ता को 2,57,320 रुपए बयाज सहित 45 दिन में लौटाए। आयोग ने सहयोग एम्बुलेंस को भी 18000 रुपए ब्याज सहित लौटाने के आदेश दिए हैं।
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