Saturday, December 6, 2025
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जिले में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ उठा रहे एक लाख 92 हजार 881 व्यक्ति

विभिन्न कैटेगरी में आर्थिक मदद एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर रही प्रदेश सरकार..

जिले में एक लाख 18 हजार 129 बुढ़ापा, नौ हजार 522 दिव्यांग तथा 47 हजार 684 विधवा पेंशन के लाभार्थी..

इंडिया गौरव ब्यूरो रमेश तंवर कैथल,6 मई : डीसी प्रीति ने बताया कि जिले में सामाजिक सुरक्षा के तहत सरकार द्वारा विभिन्न तरह की योजनाओं में जिले के कुल एक लाख 92 हजार 881 लोगों को पेंशन योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। सामाजिक सुरक्षा के तहत प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित की जा रही हैं।  इन योजनाओं का मकसद समाज के गरीब परिवारों के बुजुर्ग, दिव्यांग, विधवा महिला, विधुर, अविवाहित, निराश्रित, कैंसर पीड़ित आदि को सरकारी सहायता उपलब्ध करवाकर आर्थिक मदद और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।उन्होंने बताया कि इन योजनाओं का क्रियान्वयन समाज कल्याण विभाग की देखरेख में होता है। जिसमें विभिन्न आयु वर्ग के विभिन्न लाभ पात्रों को विभिन्न दरों पर मासिक पेंशन मिलती है। जिला समाज कल्याण विभाग द्वारा पांच मई को जारी रिपोर्ट के अनुसार एक लाख 18 हजार 129 लोगों को वृद्धावस्था, नौ हजार 522 लोग दिव्यांग तथा 47 हजार 684 विधवा महिलाओं को तीन हजार रुपये मासिक पेंशन दी जा रही है। वहीं 14 हजार 432 बच्चों को 2100 रुपये मासिक निराश्रित पेंशन दी जा रही है। लाडली योजना के तहत 1909 लाभार्थी, स्कूल न जाने वाले 737 दिव्यांग बच्चे, 8 बौने व्यक्ति, 191 विधुर एवं अविवाहित व्यक्ति, 286 कैंसर मरीजों को भी अलग अलग दर पर पेंशन दी जा रही है। जिला समाज कल्याण अधिकारी सुदेश कुमार ने बताया कि वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना के तहत परिवार पहचान पत्र में 60 वर्ष की आयु होते ही पेंशन शुरू कर दी जाती है। इसके लिए प्रार्थी हरियाणा का वासी होना चाहिए और पति पत्नी की वार्षिक आय तीन लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार दिव्यांग पेंशन के लिए व्यक्ति की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। इसके साथ ही 60 प्रतिशत दिव्यांग प्रमाण पत्र, अकुशल मजदूर की न्यूनतम मजदूरी से अधिक आय नहीं होनी चाहिए। विधवा एवं निराश्रित पेंशन के तहत प्रार्थी के पति का मृत्यु प्रमाण पत्र या पति का 100 प्रतिशत दिव्यांग प्रमाण पत्र, सात वर्ष या इससे अधिक गुमशुदगी की रिपोर्ट/कोर्ट से तलाक/पति का एक वर्ष से अधिक का कारावास, तीन लाख रुपये से कम वार्षिक आय आदि होनी चाहिए।उन्होंने बताया कि इसी प्रकार विधुर व्यक्तियों को वित्तीय सहायता योजना के तहत प्रार्थी की आयु 40 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए, तीन लाख से अधिक सालाना आय नहीं होनी चाहिए। वहीं अविवाहित व्यक्तियों को भी पेंशन दी जाती है, जिसके तहत प्रार्थी की आयु 45 वर्ष या इससे अधिक हो, लेकिन वार्षिक आय एक लाख 80 हजार रुपये अधिक नहीं होनी चाहिए। तीसरी और चौथी स्टेज के कैंसर पीड़ित व्यक्तियों को भी सरकार मासिक पेंशन प्रदान कर रही है। इनके अलावा कई अन्य योजनाओं के तहत सरकार सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान कर रही है, जिनका लाभ लेकर लोग अच्छा जीवन यापन कर रहे हैं।

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