कैथल, 1 मार्च: जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी प्रीति ने कहा कि कैथल जिले में नगर निकाय क्षेत्र, जहां-जहां चुनाव होने हैं, ऐसे क्षेत्रों में स्थित सभी शराब की दुकानें, बार, पब, माइक्रोब्रूवरीज आदि मतदान से एक दिन पहले, मतदान के दिन व मतगणना के दिन बंद रहेंगी। डीसी प्रीति ने कहा कि नगर निकायों के आम चुनाव दौरान संबंधित क्षेत्रों में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। इस संबंध में सभी शराब लाइसेंसधारियों को सूचित कर दिया गया है। सीवन, कलायत, पूंडरी नगर पालिकाओं के लिए मतदान दो मार्च, 2025 को होना है। ऐसे में संबंधित में स्थित शराब की दुकानें, होटल, रेस्तरां, क्लब और शराब बेचने/परोसने वाले अन्य प्रतिष्ठानों को मतदान के दिन और मतगणना के दिन किसी को भी शराब बेचने/परोसने की अनुमति नहीं होगी।
दो मार्च और 12 मार्च को होगा ड्राई-डे, शराब की बिक्री पूरी तरह से रहेगी प्रतिबंधितः जिला निर्वाचन अधिकारी प्रीति
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