कैथल, 18 फरवरी : जिलाधीश प्रीति ने दो मार्च को सीवन, पूंडरी व कलायत नगर पालिकाओं में चुनाव तथा 12 मार्च को मतगणना के दृष्टिगत जिला में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू की है। जिसके तहत विस्फोटक पदार्थ, तलवार, बरछा, भाला, लाठी तथा हथियार के तौर पर प्रयोग होने वाली अन्य नुकीली वस्तु लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है, हालांकि कृपाण लेकर चलने पर प्रतिबंध नहीं होगा। यह आदेश चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों एवं पुलिस बल पर लागू नही होंगे। इन आदेशों की उल्लंघना का दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
निकाय चुनाव के दृष्टिगत जिला में धारा 163 लागू
RELATED ARTICLES
Recent Comments
on श्री शिरडी साई शरणम् धाम का 19वा वार्षिक उत्सव बड़ी धूमधाम से हुआ शुरू , पूरा कैथल शहर साईमय हुआ..
on श्री शिरडी साई शरणम् धाम का 19वा वार्षिक उत्सव बड़ी धूमधाम से हुआ शुरू , पूरा कैथल शहर साईमय हुआ..
on किसानों ने दी चेतावनी: डल्लेवाल के आमरण अनशन के 26वें दिन बोले- अगर उन्हें उठाया तो खून-खराबा होगा..

