कैथल, 19 मार्च:जिलाधीश प्रीति ने बताया कि एक्सपलोसिव रूल्स, 2008 के नियम 103 (3)ए के अनुसार आमजन के हित को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित स्थल पर मैसर्ज डीके ट्रेडिंग कंपनी, बुढ़ाखेड़ा जिला कैथल में खसरां नंबर 53//26, 10/2,11, 6/1 में पटाखों की स्टोरेज हेतू गोदाम बनाने के बारे में स्थानीय आम जन मानस को कोई आपत्ति हो तो एक महीनें के अंदर-अंदर अपनी आपत्ति उपायुक्त कार्यालय कैथल की एलपीए शाखा के रूम नंबर 103 में दर्ज करवा सकते हैं।
पटाखों की स्टोरेज हेतू गोदाम बनाने के लिए बुढ़ाखेड़ा में स्थान प्रस्तावित, आमजन दर्ज करवा सकते हैं आपत्ति :- जिलाधीश प्रीति
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