नई दिल्ली । दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप) की याचिका पर पार्टी
कार्यालय के आवंटन को एकतरफा तरीके से रद्द करने के संपदा निदेशालय के आदेश के खिलाफ
जवाब मांगा है।
न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की पीठ ने केंद्र सरकार और संपदा निदेशालय को नोटिस जारी कर हलफनामा
दाखिल करने का आदेश दिया है। साथ ही मामले की सुनवाई 12 अगस्त के लिए सूचीबद्ध कर दी
है। आप ने पार्टी कार्यालय पर कब्जा करने के लिए बाजार दर पर किराया वसूलने के फैसले को भी
चुनौती दी है। याचिका में कहा गया है कि आवंटन रद्द करने का कारण आप को बताए बिना ऐसा किया गया।
अदालत ने आप की उस मांग पर केंद्र सरकार और संपदा निदेशालय से भी जवाब मांगा है जिसमें
14 सितंबर 2024 से 29 अप्रैल 2025 के बीच की अवधि के लिए पार्टी कार्यालय पर कब्जे के लिए
बाजार मूल्य पर किराया वसूलने वाले दो बिलों पर रोक लगाने की मांग की गई है।
आप ने संपदा निदेशालय की ओर से 14 सितंबर को जारी आदेश को चुनौती दी है। इसमें परिसर के
लिए उसके पक्ष में किए गए आवंटन को रद्द कर दिया गया था। याचिका में कहा गया है कि
आवंटन रद्द करने का आदेश गलत है क्योंकि आवंटन रद्द करने से पहले याचिकाकर्ता को कोई
कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया गया और न ही सुनवाई का उचित अवसर दिया गया। यह भी
कहा कि उक्त आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है और आवंटन रद्द करने से
संबंधित 14 सितंबर 2024 के आदेश पर अमल नहीं किया जा सकता।