बलरामपुर, 02 मई । मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. बसंत कुमार सिंह ने
शुक्रवार को बताया कि जिले में पीसीपीएनडीटी एक्ट 1994 की धारा 17 की उपधारा (5) के अंतर्गत
जिला सलाहकार के रूप में जिला सलाहकार समिति का गठन किया गया है। उक्त सलाहकार समिति
की बैठक छह मई दिन मंगलवार की दोपहर तीन बजे से संयुक्त जिला कार्यालय भवन के सभाकक्ष
में आयोजित की गई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने जिला सलाहकार समिति के
सदस्यों को नियत तिथि व समय पर उपस्थित होने का आग्रह किया है।

