Tuesday, December 23, 2025
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पूंडरी क्षेत्र में निर्माण कार्य शुरू करने से पहले नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग की अनुमति लेना अनिवार्य: राजकीर्ति

कैथल, 29 जनवरी: जिला नगर योजनाकार राज कीर्ति ने बताया कि नियंत्रित क्षेत्र पूंडरी के अधीन पड़ने वाले गांव फतेहपुर, डुलियाणी, मोहना, जांबा, खेड़ी सिकंदर तथा जटहेड़ी गांव के लाल डोरा आबादी को क्षेत्र को छोड़कर अन्य रकबे में कोई भी निर्माण कार्य शुरू करने से पहले नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग हरियाणा की अनुमति ली जानी अनिवार्य है। अन्यथा आपके द्वारा किए गए निर्माण को अवैध निर्माण मानते हुए संबंधित के खिलाफ कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है। इन गांव के खसरा नंबर जोकि नियंत्रित क्षेत्र पूंडरी में पड़ते हैं, इससे संबंधित जानकारी जिला योजनाकार कैथल, एचएसवीपी कॉम्प्लेक्स सैक्टर-19 कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त कर सकते हैं तथा इसकी ड्राईंग ऑनलाईन www.tcpharyana.gov.in पर उपलब्ध है।

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