Saturday, December 6, 2025
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homeहरियाणा प्रदेशपेट्रोल और डीजल सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी और भंडारण पर...

पेट्रोल और डीजल सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी और भंडारण पर प्रतिबंध : जिलाधीश प्रीति


इंडिया गौरव ब्यूरो कैथल, 11 मई : जिलाधीश प्रीति ने वर्तमान स्थिति को देखते हुए जिला में चावल, गेहूं, दालें, चीनी, खाद्य तेल, सब्जियां, दूध उत्पाद, दवाएं, पेट्रोल और डीजल सहित आवश्यक वस्तुओं, खाद्य पदार्थों की जमाखोरी और भंडारण पर प्रतिबंध लगाया है। जिलाधीश ने अपने आदेश में कहा कि उपरोक्त आवश्यक वस्तुओं और खाद्य पदार्थों की जमाखोरी और भंडारण को प्रतिबंधित करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश पारित किए गए हैं। उन्होंने ने जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक (डीएफएससी) और सभी संबंधित अधिकारियों को सख्त निगरानी रखने और बाजार में आवश्यक वस्तुओं की सुचारू आपूर्ति और उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। जिलाधीश ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त आदेशों के उल्लंघन का दोषी पाया जाता है, तो वह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत दंड का भागी होगा। उन्होंने सभी व्यापरियों और होलसेलर को निर्देश दिए हैं कि तीन दिन के अंदर अपने वर्तमान स्टॉक की जानकारी  खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को देना सुनिश्चित करें।  इसके साथ ही आमजन से भी अपील की गई कि यदि उन्हें अवैध भंडारण या कालाबाजारी की कोई सूचना मिले, तो वे तुरंत  8800154900 नंबर पर कॉल करके प्रशासन को सूचित करें।

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments