इंडिया गौरव ब्यूरो नई दिल्ली, 27 मई । बटला हाउस में एक सप्ताह के अंदर दो स्थानों पर तोड़फोड़ के
नोटिस चस्पा किए गए हैं। सोमवार को दिल्ली विकास प्राधिकरण ने मुरादी रोड स्थित खसरा नंबर-
279 पर बने मकानों व दुकानों पर नोटिस चस्पा किए।
लोगों को मकान खाली करने के लिए 10 जून तक का अल्टीमेटम दिया गया है। 11 जून को
तोड़फोड़ की कार्रवाई की जाएगी। 22 मई को सिंचाई विभाग ने मुरादी रोड स्थित खसरा नंबर-277
पर बने मकानों पर नोटिस चस्पा किए थे। नोटिस पर लोगों ने हैरानी जताई है। निवासियों के
अनुसार कई मकान चार-पांच दशक से भी ज्यादा पुराने हैं। इतने लंबे समय बाद इस तरह की
कार्रवाई समझ से परे है।
डीडीए के नोटिस के मुताबिक, ओखला गांव का खसरा नंबर-279 (करीब तीन बीघा जमीन) डीडीए का
है। इसका एक हिस्सा अतिक्रमण की चपेट में है। सुप्रीम कोर्ट ने एमसी मेहता बनाम भारत संघ व
अन्य के मामले में सात मई को आदेश दिया था।
इसके मुताबिक, डीडीए व दिल्ली सरकार को पीएम उदय कॉलोनी के बाहर खसरा नंबर-279 पर बने
सभी अवैध निर्माणों को गिराने की कार्रवाई करनी है। कोर्ट ने कहा है कि इन जगहों पर रहने वाले
लोगों को 15 दिन का नोटिस देने के बाद ही तोड़फोड़ की कार्रवाई की जाए।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के क्रम में डीडीए ने 26 मई को 40 से अधिक मकानों पर नोटिस चिपका दिए
हैं और 10 जून तक खाली करने का अल्टीमेटम दिया है। डीडीए की ओर से 11 जून को तोड़फोड़ की
कार्रवाई की जाएगी।
22 मई को 50 मकानों पर चस्पा हुई थी नोटिस
22 मई को उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने मुरादी रोड पर खसरा नंबर 277 (खिजर बाबा कॉलोनी) के
दोनों तरफ करीब 35 मकानों और सेलिंग क्लब रोड पर मजार तक करीब 15 मकानों पर नोटिस
चिपकाए और लाल निशान लगा दिए हैं। लोगों को 5 जून तक अपनी दुकानें और मकान खाली करने
का समय दिया गया है। इसके बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।

