पुलिस ने होटल के मैनेजर पर दर्ज की एफआईआर..
इराक व केन्या मूल के रहने वाले हैं होटल में ठहरे पांच नागरिक..
गुरुग्राम, 04 मई । पुलिस को सूचना दिए बिना ही विदेशी नागरिकों को होटल में ठहराने
के आरोप में पुलिस ने होटल के मैनेजर पर एफआईआर दर्ज की है। जांच में पता चला है कि होटल
में ठहराए गए पांच विदेशी नागरिक इराक व केन्या मूल के हैं। पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने
रविवार को बताया कि उनके पास भारत में रहने के लिए वैध कागजात भी नहीं पाए गए।
जानकारी के अनुसार शहर के सेक्टर-52 स्थित एक होटल में विदेशी नागरिकों की पुलिस को सूचना
दिए बिना ही ठहराया गया था। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने होटल में छापा मारा। इस दौरान
होटल में पांच विदेशी नागरिक मिले, जो कि इराक व केन्या के रहने वाले हैं। पुलिस के होटल के
मैनेजर के खिलाफ केस दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया है। मैनेजर ने विदेशियों से बिना कोई
वैध कागज या सी-फार्म लिए बिना ही होटल में रहने दिया। यह विदेशी अधिनियम का उल्लंघन है।
इस मामले में सेक्टर-53 पुलिस थाना के प्रभारी संदीप ने रविवार को बताया कि पुलिस को गुप्त
सूचना मिली थी। सूचना में बताया गया कि यहां डेफोडिल होटल में कुछ विदेशी नागरिकों को बिना
अनुमति लिए ही पनाह दी गई है। इस सूचना पर पुलिस के सहायक उप-निरीक्षक और उनकी टीम ने
होटल पर छापा मारा और इस फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। छापेमारी के दौरान होटल के ग्राउंड फ्लोर
पर काउंटर पर मैनेजर बैठा था। पुलिस को उसने अपना नाम रजाक अब्दुल जब्बार खान बताया। वह
मुंबई के जोगेश्वरी वेस्ट का रहने वाला है। यहां वह होटल की देखरेख करता है। पुलिस टीम ने होटल
के रजिस्टर की जांच की तो पता चला कि यहां विदेशी नागरिक ठहराए गए हैं, जिनकी पुलिस को
जानकारी नहीं दी गई।
इस तरह से ठहराए गए थे विदेशी नागरिक
होटल के 3 कमरों में 5 विदेशी नागरिक ठहरे थे। कमरा नंबर-101 में इराक मूल के जैनब फादिल
एम. हसन व अम्मार मोहम्मद रिधा अब्द अली ठहरे हुए थे। उनकी वीजा अवधि 21 अक्टूबर 2025
को खत्म होगी। कमरा नंबर 402 में केन्या मूल के मिलिसेंट नजेरी व जेन वामैथा को ठहराया गया
था। इन दोनों की वीजा अवधि 17 जून 2025 को समाप्त होगी। कमरा नंबर एक में केन्या मूल के
नसेरियन इमानी को ठहराया गया था, जिसकी वीजा अवधि 19 जून 2025 तक है।

