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मुंबई:भारतीय रिजर्व बैंक ने पेंशन से जुड़ा एक अहम निर्देश जारी किया है। अब अगर किसी रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी की पेंशन या बकाया रकम समय पर नहीं मिलती है। तो संबंधित बैंक को सालाना 8% ब्याज देना होगा। यह मुआवजा पेंशनभोगी को बिना किसी शिकायत के सीधे मिल जाएगा।ब्याज के अनुसार पेंशनर को पैसा देना होगा। यह नियम 1 अक्टूबर 2008 से लागू माने जाएंगे और सभी पुराने देरी वाले मामलों में भी इसका लाभ मिलेगा।