इंडिया गौरव ब्यूरो 24 कैथल अप्रैल : भागकर शादी करने वाले प्रेमी जोड़े थाना में सुरक्षा ले सकते है। माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद गत दिनों इस संबंध में हरियाणा सरकार गृह मंत्रालय द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जिससे प्रेमी जोड़ों को और अधिक सुरक्षा मिल सके। जिला कैथल पुलिस द्वारा उक्त निर्देशों की दृढ़ता से पालना की जा रही है।उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय बीर भान ने बताया कि जिला में इसके लिए महिला विरूध अपराध डीएसपी सुशील प्रकाश को नोडल अधिकारी नियुक्त कर प्रत्येक थाना में एएसआई रैंक के अधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने बताया कि यदि कोई प्रेमी युगल आपसी सहमति से विवाह करता है और उन्हें अपने परिवार या समाज से किसी प्रकार का खतरा महसूस होता है, तो वे निकटतम पुलिस थाना में जाकर सुरक्षा की मांग कर सकते हैं। थाना में तैनात पुलिस अधिकारी द्वारा इस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। डीएसपी ने बताया कि शिकायत मिलने पर एएसआई उनकी पूरी बात सुनेगा। जिसके विरूध शिकायत दी गई है उसे सुनवाई में शामिल किया जाएगा ताकि मामले को सुलझाया जा सकें। प्रेमी जोड़ों को सैफ हाउस में रखकर सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। एएसआई मामले का तीन दिन में निपटारा करेंगा। इसका उद्देशय प्रेमी जोड़ो के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना है, ताकि वे किसी भी खतरे से बच सकें। कानून के तहत, यदि दोनों पक्ष बालिग हैं और उन्होंने स्वेच्छा से विवाह किया है, तो उन्हें सुरक्षा देने का अधिकार है। पुलिस ऐसे मामलों में युगल को आवश्यक कानूनी सहायता और सुरक्षा प्रदान करने हेतु प्रतिबद्ध है। डीएसपी ने कहा कि पुलिस प्रशासन यह भी सुनिश्चित करता है कि ऐसे मामलों में जोड़े को मानसिक या शारीरिक रूप से प्रताड़ित न किया जाए तथा उनकी गोपनीयता का पूरा ध्यान रखा जाए। साथ ही, कानून का उल्लंघन करने वाले या धमकी देने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी थानों को निर्देशित किया गया है कि ऐसे मामलों में संवेदनशीलता और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करें।