Tuesday, March 24, 2026
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राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 10 मई को : सीजेएम रितु

इंडिया गौरव ब्यूरो कैथल, 17 अप्रैल : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) रितु ने बताया कि हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कैथल की अध्यक्षा एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश रितु वाई के बहल की देखरेख में 10 मई (शनिवार) को न्यायिक परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोक अदालत न्यायालयों के बाहर विवादों के समाधान के लिए होती है। इसे जनता की अदालत भी कहा जाता है। यह निष्पक्ष और सरल न्याय प्रदान करता है। लोक अदालतों द्वारा संपत्ति की मांग, मोटर वाहन अधिनियम तहत किए गए चालान, वित्तीय विवाद और वैवाहिक मुद्दों जैसे पारिवारिक विवादों को व्यापक रूप से और प्रभावी ढंग से हल किया जाता है। लोक अदालत में मामले का निपटारा तुरंत हो जाता है और सभी को न्याय आसानी से मिल जाता है।
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