Wednesday, April 1, 2026
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
HomeUncategorizedराष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन आठ मार्च को : जिला एवं सत्र...

राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन आठ मार्च को : जिला एवं सत्र न्यायाधीश रितु वाई. के. बहल

 कैथल, 6 मार्च: हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कैथल की अध्यक्ष एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश रितु वाई. के. बहल की देखरेख में आठ मार्च को न्यायिक परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस लोक अदालत में पारिवारिक न्यायालय के प्रधान न्यायधीश दवेन्द्र सिह, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश डा. अमित कुमार गर्ग, सिविल न्यायाधीश (सिनियर डिवीजन) डा. अमन ईन्द्र सिंह, सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिवीजन) संदीप कौर, सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिवीजन) अंकिता महाजन और सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिवीजन) गुहला डिवीजन राजविन्द्र सिंह में किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रितु ने बताया कि लोक अदालत न्यायालयों के बाहर विवादों के समाधान के लिए होती है। इसे जनता की अदालत भी कहा जाता है। यह निष्पक्ष और सरल न्याय प्रदान करता है। लोक अदालतों द्वारा संपत्ति की मांग, मोटर वाहन अधिनियम तहत किए गए चालान, वित्तीय विवाद और वैवाहिक मुद्दों जैसे पारिवारिक विवादों को व्यापक रूप से और प्रभावी ढंग से हल किया जाता है। लोक अदालत में मामले का निपटारा तुरन्त हो जाता है और सभी को न्याय आसानी से मिल जाता है।

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments