कैथल । एडीजे नंदिता कौशिक ने हत्या के प्रयास और लूट के एक मामले में तीन युवकों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अदालत में दो युवकों पर 3,70,000 रुपए और एक पर 3,20,000 रुपए जुर्माना किया है। जुर्माने की राशि पीडि़त युवक को देने के आदेश भी अदालत ने किए हैं। जुर्माना न देने पर एक-एक वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। इस
बारे में पीडि़त युवक के पिता राजकुमार ने थाना राजौंद में केस दर्ज करवाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से मुकदमे की पैरवी उप जिला न्यायवादी कुलदीप गर्ग ने की। एडवोकेट नितिन छाबड़ा ने उन्हें सहयोग किया। कुलदीप गर्ग ने बताया कि शिकायतकर्ता राजकुमार निवासी राजौंद की दादा खेड़ा वाली गली में ज्वैलर्स की दुकान है। दो मई 2023 को करीब
5:30 बजे चार युवक एक बाईक पर मुंह पर कपड़ा बांधे हुए दुकान के बाहर आए। उनमें से तीन युवक दुकान के अन्दर आए तथा एक लडक़ा बाहर बाईक के पास ही खड़ा रहा। अन्दर आए हुए दो युवकों ने अपने हाथों में पिस्तौल लिए हुए थे तथा तीसरे लडक़े ने बैग लिया हुआ था। तीनों ने कहा कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है जल्दी से हमें दे दो नहीं तो गोली मार
देंगे। शोर मचाने पर एक युवक ने राज कुमारपर फायर किया जो उसके गाल के नीचे लगा। फिर उसके बेटे सुनील ने तिजौरी में रखा हुआ सोना व चांदी के जेवर निकाल कर उनको दे दिए। जब वे जाने लगे तो सुनील ने शोर मचाया कि हमारी दुकान लूट कर जा रहे हंै। इस पर एक लुटेरे ने उनपर दो तीन फायर किए जो एक गोली सुनील के पेट में लगी
और चारों युवक बाईक पर भागने लगे। एक युवक मोहन ने उनको रोकने की कौशिश की तो उन्होंने मोहन पर भी फायर किया लेकिन वह बच गया। सुनील को ईलज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज करके तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया तथा चालान बनाकर अदालत में पेश किया। मामले में कुल 31 गवाह
पेश किए गए। अदालत में दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपने 86 पेज के फैसले में सचिन और सुनील को उम्र कैद व 3,70,000 रुपए जुर्माना तथा गगनदीप को उम्र कैद के साथ 3,20,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

