कैथल, 29 जनवरी;जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश रितु वाई. के. बहल के आदेशानुसार शक्ति अभियान बाल विवाह के खिलाफ आंदोलन के तहत एक कार्यशाला का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कैथल के वैकल्पिक विवाद समाधान केन्द्र के सभागार में किया गया। इस कार्यशाला में पुलिस अधिकारियों व स्वास्थ्य विभाग के डाक्टरों ने भाग लिया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैनल अधिवक्ता अरविन्द खुरानिया ने इस कार्यशाला में बाल विवाह निषेध कानून 2006 की जानकारी उपस्थितजनों को दी। इस कार्यशाला को बाल विवाह निषेध अधिकारी सुनीता शर्मा ने भी संबोधित किया। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य पूरे जिले में आमजन को इस बुराई की रोकथाम करने बारे व बाल विवाह को रोकने के लिए सार्थक कदम उठाने बारे प्रेरित करना है। निकट भविष्य में इस कार्यशाला के माध्यम से अच्छे परिणाम आने के संभावना है।जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रितु ने बताया कि विभिन्न वर्गों को अलग अलग कानूनों की जानकारियां उपलब्ध करवा रहा है, ताकि आम नागरिकों के कानूनी अधिकारों की सुरक्षा की जा सके और वांछित व्यक्ति/महिला इत्यादि कानून में दिए गए प्रावधानों की जानकारी रखते हुए अपने हितों की रक्षा कर सकें। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की हेल्पलाइन नंबर 01746-235759 पर किसी भी तरह की कानूनी या सामाजिक समस्या के बारें में भी बात कर सकते हैं।
शक्ति अभियान बाल विवाह के खिलाफ आंदोलन के तहत कार्यशाला का हुआ आयोजन
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