कैथल, 1 मार्च:जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी प्रीति ने बताया कि निकाय चुनाव के मद्देनजर राज्य सरकार के अधीनस्थ सभी विभागों के कार्यालयों, बोर्ड, कॉर्पोरेशन और शिक्षण संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए दो मार्च तथा नौ मार्च को पेड होली डे (सह वेतन अवकाश) रहेगा।उन्होंने बताया कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135-बी के तहत हरियाणा सरकार के सभी कार्यालयों, बोर्डों/निगमों और शैक्षणिक संस्थानों में कार्यरत संबंधित नगर निगमों, नगर परिषदों तथा नगर पालिकाओं के मतदाताओं के लिए पेड हॉलीडे (सह वेतन अवकाश) रहेगा, ताकि सभी अपने मताधिकार का उपयोग कर सकें। इसके साथ ही सभी फैक्ट्रियों, प्राइवेट व्यवसायिक संस्थानों, दुकानों आदि में काम करने वाले उन कर्मचारियों के लिए भी पेड होली डे रहेगा, जिनका नाम चुनावी नगर निगम/ नगर परिषद या नगर पालिका क्षेत्र की मतदाता सूची में पंजीकृत हैं। उन्होंने पात्र मतदाताओं से दो मार्च जिला की सीवन, कलायत, पूंडरी नगर पालिकाओं के चुनाव में बढ़ चढ़ कर मतदान करने का आह्वान किया है।
शहरी निकाय चुनाव मद्देनजर दो व नौ मार्च को रहेगा पेड होली डे : जिला निर्वाचन अधिकारी डीसी प्रीति..
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