एक आरोपी को एससी एसटी एक्ट का भी दोषी पाया..
हरियाणा प्रदेश इंडिया गौरव ब्यूरो 18 अप्रैल । यहां की एक अदालत में हत्या (सदोष मानव वध) के एक मामले में तीन दोषियों को उम्र कैद और 15-15 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर एक-एक महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। इस बारे में गांव बिरथे बाहरी निवासी एक व्यक्ति ने 1 जुलाई 2022 को थाना राजौंद में धारा 302, 323, 506, 34 आईपीसी के तहत केस नंबर 172 दर्ज करवाया था। शिकायत पक्ष की ओर से केस की वकालत डीडीए जेबी गोयल ने की। गोयल ने बताया कि शिकायतकर्ता के भाई (अब मृतक) के साथ इसी गांव के विनोद उर्फ डब्बी, जोगिन्द्र और गुरप्रीत का 2-3 दिन पहले किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था जिनका गांव में ही निपटारा करवा दिया था। लेकिन विनोद, जोगिन्द्र, गुरप्रीत इस बात की रंजिश लिये हुऐ थे। 29 जून 2022 को शिकायतकर्ता का भाई खेतों से घर आ रहा था। जब वह शराब ठेके के पास पहुंचा तो ठेके पर पहले ही विनोद, जोगिन्द्र, गुरप्रीत खड़े थे। उस समय शिकायतकर्ता भी खेतों की तरफ घूमने के लिए जा रहा था। उसने देखा कि तीनों उसके भाई के साथ के साथ डंडे, लात घुसों से मारपीट कर रहे थे। शोर मचाने पर तीनों जान से मारने की धमकी देकर भाग गये। शिकायतकर्ता अपने भाई को सरकारी हस्पताल राजौंद ले गया और बाद में सरकारी हस्पताल कैथल ले आया। वहां से गंभीर हालत को देखकर डाक्टर ने उसे पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया लेकिन बीच रास्ते में उसकी मौत हो गई। शिकायत मिलने पर जांच के दौरान पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करके चालान अदालत में पेश कर दिया। एडीजे अमित गर्ग ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद तीनों आरोपियों को सदोष मानव वध का दोषी पाया तथा उम्र कैद और 15-15 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। एक दोषी गुरप्रीत उर्फ गोलू को उम्र कैद के अतिरिक्त एससी एसटी एक्ट में 6000 अलग से जुर्माना किया गया है।


