Tuesday, December 23, 2025
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सभी रजिस्टर्ड अल्ट्रासाउंड केंद्रों के संचालक करें पीएनडीटी एक्ट की पालना : सिविल सर्जन डा. रेनू चावला

अवैध लिंग जांच करने वालों के विरूद्ध सूचना देने को मिलेगा नकद इनाम..
पीसी-पीएनडीटी एक्ट के अंतर्गत हुआ बैठक का आयोजन..

कैथल, 29 जनवरी: सिविल सर्जन कार्यालय में पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के तहत एक बैठक का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता में चेयरपर्सन जिला समुचित प्राधिकारी एवं सिविल सर्जन डा. रेनू चावला ने की। बैठक में जिला कैथल के पीसी-पीएनडीटी एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड अल्ट्रासाउंड केंद्रों के संचालक/ऑपरेटर व प्राईवेट महिला चिकित्सा विशेषज्ञ शामिल हुए।बैठक में सिविल सर्जन द्वारा सभी रजिस्टर्ड अल्ट्रासाउंड केंद्रों को निर्देश दिए गए कि वे सभी पीएनडीटी एक्ट की पालना करें, जैसे कि फार्म-एफ  को सही प्रकार से भरना, अपने केंद्र के रिकार्ड का सही रख-रखाव, प्रत्येक माह की 5 तारीख तक अपने केन्द्र की रिपोर्ट कार्यालय में भिजवाना व एमटीपी एक्ट की पालना करें। जिला समुचित प्राधिकारी कैथल द्वारा कैथल आईएमए के प्रधान डा. ललित जांगड़ा को निर्देश दिए कि अगर कोई गर्भवती महिला या उसके संबंधी अवैध लिंग जांच हेतू रजिस्टर्ड अल्ट्रासाउंड केंद्रों के संचालक/ऑप्रेटर से संपर्क करते है तो उसकी सूचना सिविल सर्जन कैथल को दें।
सिविल सर्जन कैथल द्वारा बताया गया कि अवैध लिंग जांच करने वालों के विरूद्ध सूचना देने व सूचना सही पाए जाने पर सरकार की हिदायतों अनुसार एक लाख रुपये की नकद राशि गुप्त रूप से दी जाएगी तथा सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। इसके लिए आमजन सिविल सर्जन कार्यालय के फ ोन नंबर 01746-232382 या डा. गौरव पुनिया, जिला नोडल अधिकारी (पीएनडीटी) के फोन नंबर 8930123430 पर संपर्क कर सकते है। इसके अतिरिक्त जिला के लिंग अनुपात में सुधार करने हेतु अपना सहयोग देने बारे भी कहा गया।
सिविल सर्जन ने जिला के सभी रजिस्टर्ड अल्ट्रासाउंड केन्द्रों के मालिकों व महिला चिकित्सा विशेषज्ञों को महानिदेशक हरियाणा, पंचकूला के द्वारा दिये गये आदेश के बारे मे बताया गया कि अब बाल स्वास्थ्य (आरसीएच) आईडी और मॉं व शिशु ट्रैकिंग प्रणाली (एमटीसीएस) नंबर के बिना किसी भी गर्भवती महिला का अल्ट्रासाउंड नहीं किया जाएगा। अल्ट्रासाउंड से पहले गर्भवती महिला की (आरसीएच) आईडी या (एमटीसीएस) नंबर दर्ज करना सुनिश्चित करें। यह (आरसीएच) आईडी व (एमटीसीएस) नंबर गर्भवती महिला के संबंधित क्षेत्र की सरकारी संस्था से बनवाई जा सकती है। जिले के सभी महिलाओं से अपील है कि गर्भवती होने उपरान्त शीघ्र अति शीघ्र अपने क्षेत्र की एएनएम के पास जाकर अपना पंजीकरण करवाकर सरकार द्वारा दी जा रही स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाएं। जब भी कोई गर्भवती महिला चेकअप हेतु किसी महिला चिकित्सक के पास जाए तो वह अपनी आरसीएच आईडी और एमसीपी कार्ड तथा अन्य आईडी कार्ड जैसे आधार कार्ड/पैन कार्ड इत्यादि साथ लेकर जाए ताकि अवरिल स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें।इस अवसर पर  उप-सिविल सर्जन (एनएचएम) कैथल डा. बलविंद्र गर्ग, नोडल अधिकारी (पीएनडीटी) कैथल डा. गौरव पुनिया, जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉ. नवराज, प्रधान आईएमए कैथल डा. ललित जांगड़ा तथा जिला कैथल के पीसी-पीएनडीटी एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड अल्ट्रासाउंड केन्द्रों के संचालक/ऑपरेटर  व प्राइवेट महिला चिकित्सा विशेषज्ञ मौजूद रहे।
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