इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सास पर मिट्टी का तेल डाल उसकी जला कर हत्या करने वाली बहू की जमानत मंजूर कर ली है। छह साल से आठ साल के नाबालिग बच्चे के साथ जेल में है। सत्र अदालत प्रयागराज ने बहू को उम्र कैद की सजा सुनाई है। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र तथा न्यायमूर्ति डा. गौतम चौधरी की खंडपीठ ने शांति देवी की सजा के खिलाफ विचाराधीन अपील में दाखिल जमानत अर्जी स्वीकार करते हुए दिया है।पति ने दूसरी शादी कर ली है। इनका देखभाल करने वाला कोई नहीं है। इसलिए जमानत पर रिहा कर दिया गया।
सास को मारने वाली बहू की जमानत मंजूर.
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