नई दिल्ली/वाराणसी। सुप्रीम कोर्ट ने पर एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि जिस अस्पताल से बच्चा चुराया जाता है। उसका लाइसेंस रद्द कर देना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि इस फैसले का सख्ती से पालन किया जाए। बता दें कि वाराणसी और आसपास के अस्पतालों से बच्चों की चोरी के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2024 में आरोपियों को जमानत दे दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस जमानत को रद्द कर दिया है।सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह एक देशव्यापी गिरोह था।और इनके चुराए हुए बच्चे पश्चिम बंगाल, झारखंड और राजस्थान तक से मिले हैं। कोर्ट ने आरोपियों को समाज के लिए खतरा बताया है। इसी के साथ कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को भी इस मामले में देरी करने के लिए फटकार लगाई है।


