Sunday, December 7, 2025
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सुरक्षा की दृष्टि से मानव रहित हवाई वाहन (ड्रोन) उड़ाने व आतिशबाजी पर लगाया प्रतिबंध, धारा 163 लागू

इंडिया गौरव ब्यूरो कैथल, 11 मई : जिलाधीश प्रीति ने वर्तमान स्थिति तथा आमजन की सुरक्षा के पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जिला में मानव रहित हवाई वाहनों (यूएवी) जैसे ड्रोन और कम उड़ान वाली वस्तुओं आदि के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।जिलाधीश ने बताया कि मौजूदा हालात के मद्देनजर शादी, खुशी के मौके तथा धार्मिक उत्सवों के दौरान आम जनता द्वारा आतिशबाजी तथा पटाखे आदि फोड़े जाते हैं, ऐसे में पटाखों से होने वाले शोर से आम जनता में दहशत फैलने की संभावना रहती है, जिससे वास्तविक बम, ड्रोन तथा मिसाइल हमले का भय पैदा होता है तथा कानून-व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। जिसके मद्देनजर जिलाधीश ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला में विवाह, धार्मिक उत्सव, समारोह और किसी भी प्रकार की गतिविधियों के दौरान आमजन द्वारा ड्रोन, माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट, ग्लाइडर/पावर ग्लाइडर, हॉट एयर बैलून, पतंगबाजी और चीनी माइक्रो लाइट के उपयोग और किसी भी प्रकार की आतिशबाजी और पटाखे आदि फोड़ने पर आगामी आदेशों तक प्रतिबंध लगाया है। यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त आदेशों के उल्लंघन का दोषी पाया जाता है, तो वह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत दंड का भागी होगा।

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