मुंबई, 21 जुलाई । अभिनेता सैफ अली खान पर उनके बांद्रा स्थित आवास पर चाकू से
जानलेवा हमला करने के आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम की जमानत याचिका पर सोमवार को
सुनवाई होगी। मोहम्मद शरीफुल फिलहाल मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद है। उसने शुक्रवार को
जमानत के लिए याचिका दायर की थी।
अपनी याचिका में आरोपी ने दावा किया है कि वह निर्दोष है और उसके खिलाफ दर्ज एफआईआर
‘काल्पनिक कहानी’ है, जिसका कोई ठोस सबूत नहीं है।
आरोपी ने वकील विपुल दुशिंग के जरिए दायर अपनी जमानत याचिका में दावा किया है कि वह
निर्दोष है और उसका कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। उसकी याचिका में कहा गया कि घटना की
जांच लगभग पूरी हो चुकी है। अब केवल आरोप पत्र दाखिल करना बाकी है। यह भी कहा गया कि
सीसीटीवी फुटेज और कॉल रिकॉर्ड सहित महत्वपूर्ण साक्ष्य पहले से ही अभियोजन पक्ष के पास मौजूद हैं।
याचिका में आगे कहा गया कि सबूतों से छेड़छाड़ या गवाहों को प्रभावित करने का कोई खतरा नहीं
है। मौजूदा एफआईआर शिकायतकर्ता की काल्पनिक कहानी के अलावा और कुछ नहीं है। इसलिए
आरोपी जमानत की मांग कर रहा है।
इसके अलावा, याचिका में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 47 के उल्लंघन
का आरोप लगाया गया है, जिसके तहत गिरफ्तार व्यक्ति को उनकी गिरफ्तारी के कारणों और
जमानत के अधिकारों की जानकारी देना अनिवार्य है। घटना 16 जनवरी की रात करीब 2 बजे की है,
जब एक अज्ञात व्यक्ति सैफ अली खान के बांद्रा स्थित घर में घुस गया था। उसने पहले नौकरानी
से बहस की और जब सैफ बीच-बचाव करने आए, तो आरोपी ने उन पर चाकू से हमला कर दिया।
हमले में सैफ गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उन्हें लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
मुंबई पुलिस ने आरोपी को ठाणे से गिरफ्तार किया था और इस मामले में 1000 पन्नों की चार्जशीट
दाखिल की है, जिसमें फॉरेंसिक सबूतों का भी जिक्र है।

