रास्ता रोक कर युवक पर किया था जानलेवा हमला..
कैथल: यहां की एक अदालत ने हत्या के प्रयास के एक मामले में सजा का ऐलान करते हुए एक युवक को 10 साल की कैद और साढ़े 12 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर 10 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। इस बारे में गांव कमालपुर के पूर्व सरपंच इंद्र दत्त ने थाना कलायत में 16 मार्च 2017 को धारा 323, 34, 506, 307, 341 आईपीसी के तहत केस नंबर 54 दर्ज करवाया था। शिकायत पक्ष की ओर से केस की पैरवी उप जिला न्यायवादी जय भगवान गोयल ने की। गोयल ने बताया कि 14 मार्च 2017 को शिकायतकर्ता इंद्र दत्त अपने पोते सौरभ के साथ अपने घर जा रहा था। जब वे गांव के दरवाजे के पास पहुंचे तो वहां मोनू, बालकिशन, ईश्वर पहले से मौजूद थे। उनके हाथों में लोहे की राड और लाठियां थी। वे सौरभ का रास्ता रोककर उसके साथ गाली गलौच करने लगे। जब इंद्र दत्त ने उनका विरोध किया तो मोनू ने रॉड से सौरव के सिर में वार किया और बालकिशन ने उसे लाठी मारी। इससे सौरभ बेहोश होकर गिर पड़ा। फिर ईश्वर ने भी सौरव को लाठी मारी। जब झगड़ा देखकर लोग इक_े होने लगे तो तीनों अपने हथियारों के साथ वहां से फरार हो गए और जाते हुए जान से मारने की धमकी देकर गए। इस प्रकार तीनों ने मिलकर सौरभ को जान से मारने की कोशिश की। इस शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज करके तीनों को गिरफ्तार कर लिया। जांच के दौरान बालकिशन व ईश्वर के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले इसलिए उनके नाम एफआईआर से निकाल दिए गए। पुलिस ने मोनू के खिलाफ चालान बनाकर अदालत के सुपुर्द कर दिया। ट्रायल के दौरान कुल 9 गवाह एग्जामिन करवाए गए। एडीजे अमित गर्ग ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मोनू को हत्या के प्रयास का दोषी पाया तथा उसे 10 साल कैद और 12500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने डीएलएसए को भी निर्देश दिए कि पीडि़त को नियमानुसार मुआवजा दिलाया जाए।


