चंडीगढ़ / हरियाणा 2 अप्रैल : फर्जी बीपीएल परिवारों पर सरकार ने कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। सरकार ने अभी भी फर्जी गरीब परिवारों को 20 अप्रैल तक का अल्टीमेटम भी दिया है कि या तो वो खुद बीपीएल कैटेगरी से बाहर हो जाए। नहीं तो फ्रॉड का केस भी दर्ज होगा।ऐसे लोगों पर भारतीय न्यास संहिता की धारा 318 के तहत कार्रवाई होगी। जिसमें उन्हें 2 साल तक कैद हो सकती है। प्रदेश में अभी 51 लाख 96 हजार 380 परिवार बीपीएल कैटेगरी में हैं। विधानसभा में कांग्रेस ने फर्जी बीपीएल परिवारों का मुद्दा उठाया था। जिसके बाद सीएम नायब सैनी ने कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए हैं।1 मार्च से 1 अप्रैल तक के दौरान सरकार ने जिन 1609 परिवारों को बीपीएल कैटेगरी से निकाला, उनमें सबसे ज्यादा 294 परिवार सोनीपत के हैं। दूसरे नंबर पर 175 परिवार वाला कुरुक्षेत्र और तीसरे नंबर पर 145 फर्जी बीपीउल परिवार वाला हिसार है। पंचकूला में सबसे कम 3 परिवार बाहर किए गए हैं। प्रदेश में बीपीएल फैमिली का लाभ उसी परिवार को मिलता है। जिनकी सालाना इनकम 1.80 लाख से कम हो।
हरियाणा में फर्जी बीपीएल परिवारों पर कार्रवाई शुरू..
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