हरियाणा सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों की विधवा. तलाकशुदा और अविवाहित बेटियों को भी पेंशन देने का फैसला किया है. महिलाओं की आय का कोई दूसरा स्रोत नहीं होना चाहिए।हरियाणा सरकार ने 12 जून 2009 को जारी पूर्व के दिशा निर्देशों में संशोधन करते हुए राज्य सम्मान पेंशन पाने के लिए स्वतंत्रता सेनानियों या उनकी धर्मपत्नियों की मृत्यु के बाद उनकी बेरोजगार अविवाहित बेटी. विधवा और तलाकशुदा बेटियों को पेंशन के पात्रता दायरे में शामिल किया है। दिव्यांग अविवाहित बेरोजगार पुत्र के लिए भी ऐलान किया है। करीब 75 प्रतिशत तक दिव्यांगता वाले अविवाहित बेरोजगार बेटो को भी यह पेंशन दी जाएगी।
हरियाणा सरकार ने किया बड़ा ऐलान मिलेगी पेंशन..
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