प्रयागराज। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) की भर्ती परीक्षाओं में नकल कराने या नकल करते पकड़े जाने पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना और आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। 28 जून को आयोजित हो रही स्टाफ नर्स एलोपैथ पुरुष महिला मुख्य परीक्षा-2023 की परीक्षा को आधार बनाते हुए आयोग ने चेतावनी जारी कर दी है।आयोग की ओर से शुक्रवार को इस संबंध में जारी पत्र में उप्र प्रदेश शासन द्वारा सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों जैसे-प्रश्नपत्र लीक होना, उत्तर पुस्तिकाओं से छेड़छाड़ आदि रोकने के लिए उप्र सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश का हवाला दिया गया है।उप सचिव वीरेंद्र मणि त्रिपाठी के अनुसार अध्यादेश के तहत अनुचित साधनों का प्रयोग करना, नकल करना, नकल कराना, प्रश्नपत्र का प्रतिरुपण करना, या प्रकट करना, षणयंत्र करना अपराध की श्रेणी में आते हैं। एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना और आजीवन कारावास की सजा, दोनों ही हो सकती है।
1 करोड़ का जुर्माना, उम्रकैद की भी सजा- यूपी लोक सेवा आयोग ने जारी की चेतावनी
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