जिला में 35 पंच, दो सरपंच व दो सदस्य पंचायत समिति के पद के लिए होगा उपचुनाव..
उप चुनाव के लिए 24 मई से शुरू होगी नामांकन प्रक्रिया, 30 मई तक चलेगी..
इंडिया गौरव ब्यूरो कैथल 20 मई। जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं डीसी प्रीति ने बताया कि हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग ने हरियाणा पंचायत राज निर्वाचन नियम 1994 के तहत पंचायती राज संस्थाओं के पंच, सरपंच व सदस्य पंचायत समिति के प्रस्तावित उप चुनाव के कार्यक्रम लिए अधिसूचना जारी की है। जिसके तहत नामांकन प्रक्रिया 24 मई से शुरू होगी, जो 30 मई तक जारी रहेगी। रविवार और राजपत्रित अवकाश के दिन नामांकन पत्र दाखिल नहीं किए जाएंगे। शनिवार 31 मई को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। सोमवार दो जून को सायं तीन बजे तक उम्मीदवार नामांकन वापस ले सकता है और इसी दिन दोपहर बाद तीन बजे उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आबंटित किए जाएंगे। इसके बाद रविवार 15 जून को सुबह आठ बजे से सायं छह बजे तक मतदान होगा और इसी दिन मतगणना करके परिणाम की जाएगी।उन्होंने बताया कि उप-चुनाव की अधिसूचना के साथ ही पंचायती राज संस्थाओं के उन क्षेत्रों में जहां उप चुनाव होने हैं, आदर्श चुनाव आचार संहिता प्रभावी हो चुकी है, जिसकी सभी को पालना करनी होगी। आयोग की ओर से पंच-सरपंच पद का चुनाव लड़ने के लिए शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है। पंच, सरपंच व सदस्य पंचायत समिति के चुनाव लड़ने वाले सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए दसवीं अनिवार्य योग्यता तय की गई है, जबकि महिला (सामान्य) और अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए योग्यता आठवीं है। पंच पद के लिए अनुसूचित जाति वर्ग की महिला उम्मीदवार के मामले में न्यूनतम योग्यता पांचवीं पास निर्धारित है।
जिला में इन स्थानों पर होगा उप-चुनाव
डीसी प्रीति ने बताया कि जिला कैथल की पंचायती राज संस्थाओं के 35 पंच, दो सरपंच और दो सदस्य पंचायत समिति के उप चुनाव होंगे। कैथल के वार्ड 10 तथा गुहला के वार्ड नंबर 14 में सदस्य पंचायत समिति के लिए उप चुनाव होगा। वहीं गांव शेरगढ़ तथा जाखौली कमान में सरपंच पद के लिए उप चुनाव होगा। इसी प्रकार पंच के पद के लिए धौंस गांव में वार्ड दो, सांघन गांव में वार्ड आठ, सिसला में वार्ड छह, उझाना में वार्ड नंबर 2,3,4, 6 व 7, सिरटा गांव में वार्ड दो, छौत गांव में वार्ड तीन, गुहणा में वार्ड चार, मालखेड़ी में वार्ड एक, बीरबांगड़ा में वार्ड तीन, गुलियाना में वार्ड तीन, कोटड़ा में वार्ड चार, जाखौली कमान में वार्ड सात, कुकरकंडा में वार्ड सात, रोहेड़ा में वार्ड तीन, हरसौला में वार्ड पांच व दो, कवारतन में वार्ड सात, रामथली में वार्ड एक, मेगा माजरा में वार्ड एक व चार, ढुंढवा गांव के वार्ड पांच, नरवलगढ़ के वार्ड तीन, गांव जठहेड़ी के वार्ड चार, भाणा के वार्ड एक, गांव कौल के वार्ड चार में, खेड़ी साकरा में वार्ड चार, धेरडू गांव में वार्ड एक, गांव छन्ना जाटान के वार्ड छह, डंडोता के वार्ड छह, सात व आठ में पंच पद के लिए उप चुनाव होगा।
उम्मीदवारों के लिए चुनाव खर्च सीमा निर्धारित
डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रीति ने बताया कि पंचायती राज संस्थाओं के उप चुनाव के तहत पंच पद का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की खर्च सीमा 50 हजार रुपये, सरपंच पद का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की खर्च सीमा दो लाख रुपये और सदस्य पंचायत समिति के लिए 3 लाख 60 हजार निर्धारित की गई है। सभी चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को चुनाव खर्च का ब्यौरा रखना होगा।


