हरियाणा : दिल्ली में 5 फरवरी को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होने वाली है। इसको लेकर हरियाणा सरकार ने अवकाश देने की घोषणा की है। मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार यह अवकाश उन कर्मचारियों के लिए लागू होगा। जो हरियाणा के विभिन्न सरकारी कार्यालयों. शैक्षिक संस्थानों. बोर्ड और निगमों में कार्यरत हैं। और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं।वे भी धारा 135-बी के तहत सवैतनिक अवकाश के हकदार हैं।
5 फरवरी को दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए हरियाणा सरकार ने की अवकाश की घोषणा..
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