शादियों और धार्मिक आयोजन में फोटोग्राफी करने 10 मीटर तक उड़ाने की इजाजत..
कोटा, 10 मई । कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023
की धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत कोटा शहर में स्थित
आर्मी एरिया, थर्मल पावर स्टेशन, एयरपोर्ट, कोटा बैराज, डीसीएम तथा कोटा ग्रामीण क्षेत्र में स्थित
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल), गोयल प्रोटीन (थाना मंडाना), भारत
पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) ऑयल डिपो बृजेशपुरा (थाना कैथून), चंबल फर्टीलाइजर
केमिकल लिमिटेड (सीएफसीएल) गढ़मान (थाना सीमलिया), नवनेरा डैम (थाना बूढ़ादीत), मंगलम
सीमेंट लिमिटेड मोडक (थाना मोडक) एवं इनके आसपास 50 मीटर की परिधि को ड्रोन संचालन के
लिए प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया है।
आदेश के मुताबिक इन प्रतिबंधित क्षेत्रों के अलावा पूरे कोटा जिले में बिना अनुमति के ड्रोन उड़ाना
वर्जित रहेगा। यह आदेश 8 मई की 12 बजे से 7 जुलाई 2025 की सुबह 6 बजे तक प्रभावशील
रहेगा। हालांकि यह प्रतिबंध सेना, पुलिस, सशस्त्र बल, होमगार्ड, रेलवे और अन्य सरकारी गतिविधियों
पर लागू नहीं होगा। जिले में आयोजित धार्मिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक आयोजनों में फोटोग्राफी
के लिए 10 मीटर की ऊंचाई तक ड्रोन उड़ाने की इजाजत होगी। जिला प्रशासन ने यह आदेश
सार्वजनिक हित में जारी किया है ताकि कोटा जिले में शांति, सुरक्षा व कानून व्यवस्था बनी रहे।
आदेश का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिटी एसपी व ग्रामीण एसपी को आदेश की
सख्ती से पालना करने के निर्देश दिए गए हैं।