इंडिया गौरव ब्यूरो कैथल, 19 अप्रैल। डीसी प्रीति ने गेहूं कटाई सीजन के मद्देनजर आमजन से अपील की है कि कोई भी व्यक्ति जानबूझकर या अनजाने में सार्वजनिक स्थान पर ज्वलनशील पदार्थ, पत्तों के ढेर को आग न लगाए। ऐसा करने करने से जान माल की हानि होने की संभावना बनी रहती है। इन दिनों तेज हवाएं भी चल रही हैं। छोटी सी लापरवाही किसी किसान की छह महीने की कमाई को तबाह कर सकती है। पर्यावरण प्रदूषण को देखते हुए भी आग लगाना उचित नहीं है। उन्होंने किसानों से भी अपील की है कि वे फसल अवशेषों में आग न लगाएं।जिलाधीश प्रीति ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अन्तर्गत जिला कैथल में गेहूं की फसल की कटाई के बाद बचे हुए अवशेषों को जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया हुआ है। अवशेषों को जलाने से पर्यावरण प्रदूषण, भूमि की उर्वरा शक्ति का कम होना, मनुष्य के स्वास्थ्य, संपत्ति की हानि, तनाव, क्रोध या मानव जीवन को भारी खतरे की सम्भावना रहती है, जबकि उन अवशेषों से पशुओं के लिए तुडा बनाया जा सकता है। इसके जलाने से चारे की कमी भी हो सकती है। इसलिए गेहूं की फसल की कटाई के बाद बचे हुए अवशेषों को जलाने की बजाए इनका उचित प्रबंधन करें।
सार्वजनिक स्थान पर ज्वलनशील पदार्थ एवं पत्तों के ढेर को आग न लगाएं आमजन : डीसी प्रीति
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