हरियाणा प्रदेश़ / कैथल 7 अप्रैल : एडीसी दीपक बाबू लाल करवा ने बताया की प्रधानमंत्री किसान उर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (PM-KUSUM) के तहत नवीन एवं नवीकरणीय उर्जा विभाग, हरियाणा, पंचकुला द्वारा आठ अप्रैल से 21 अप्रैल तक तीन एचपी सरफेस (मोनोब्लोक), 7.5 एचपी (सबमर्सिबल) व 10 एच0पी0 (सबमर्सिबल) क्षमता के सोलर वाटर पंप के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।उन्होंने बताया कि पुराने सभी आवेदकों को (20 फरवरी 2024 से 5 मार्च 2024 एवं 11 जुलाई 2024 से 25 जुलाई 2024) तक के आवेदकों को छोड़कर, जिन्होंने अपना लाभार्थी हिस्सा नहीं जमा करवाया है, सभी को नए सिरे से आवेदन करना होगा। जिन आवेदकों ने (20 फरवरी 2024 से 5 मार्च 2024 एवं 11 जुलाई 2024 से 25 जुलाई 2024) तक आवेदन किया था, उन्हें दोबारा आवेदन करने की जरुरत नहीं है, वे अपने पुराने आवेदन से प्राप्त चालान के अनुसार अपना लाभार्थी हिस्सा जमा करवा सकेंगे। अगर किसी ने एक से ज्यादा से आवेदन किए है तो उनका केवल पहला आवेदन मान्य होगा।एडीसी दीपक बाबू लाल करवा ने बताया कि इस योजना के तहत केवल वही आवेदक / किसान पात्र होंगे जो सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करेगा जैसे कि आवेदक के परिवार (परिवार पहचान पत्र) के नाम पर सोलर का कनेक्शन न हो, आवेदक के नाम बिजली आधारित पंप न हो तथा उसके नाम पर जमीन हो। हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण के सर्वेक्षण के अनुसार उन गांव में जहां भूजल स्तर 100 फूट से नीचे चला गया है, सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली जैसे की टपका सिंचाई विधि या फव्वारा सिंचाई विधि की स्थापना अनिवार्य है। धान उगाने वाले किसान जिनके क्षेत्र में हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण के सर्वेक्षण के अनुसार भूजल स्तर 40 मीटर से नीचे चला गया है, इस योजना के पात्र नहीं होंगे। उन्होंने बताया कि अत: जो पात्र आवेदक / किसान इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें saralharyana.gov.in वेबसाइट पर जाकर लॉग-इन करना है। इसके बाद किसान अपनी फैमली आईडी डालकर मैंबर आईडी चुनने के बाद ओ. टी.पी. से सत्यापित करना है। इसके बाद आवेदक को अपनी जरुरत अनुसार सोलर पंप की क्षमता का चयन करना है तथा अपने सोलर पंप को स्थापित करने के लिए अपनी पसंद अनुसार केवल एक कंपनी का चयन करना है। इसके उपरांत फार्म जमा करने पर आपको एक चालान प्राप्त होगा, जिसमें लाभार्थी हिस्सा जमा करने के लिए एक वर्चुअल अकाउंट नंबर लिखा होगा जो सभी आवेदकों का अलग-अलग होगा। चालान में पंप का देय लाभार्थी हिस्सा आवेदक / किसान को बैंक में जाकर अथवा RTGS/NEFT के माध्यम से चालान में दर्शाये गए वर्चुअल बैंक अकाउंट में जमा करवाना होगा। अधिक जानकारी के लिए आवेदन करने से पहले विभाग की वेबसाइट http://hareda.gov.in पर जाकर या जिले के अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय, नवीन एंव नवीकरणीय उर्जा विभाग में जाकर योजना से संबंधित पात्रता, दस्तावेजों, दिशानिर्देशों की पहले से जानकारी प्राप्त कर लें, ताकि बाद में अनावश्यक परेशानी न हो।
अनुदान राशि पर सोलर वाटर पंप के लिए आठ अप्रैल से 21 अप्रैल तक करें आवेदन :- एडीसी दीपक बाबू लाल करवा
RELATED ARTICLES
Recent Comments
श्री शिरडी साई शरणम् धाम का 19वा वार्षिक उत्सव बड़ी धूमधाम से हुआ शुरू , पूरा कैथल शहर साईमय हुआ..
on
श्री शिरडी साई शरणम् धाम का 19वा वार्षिक उत्सव बड़ी धूमधाम से हुआ शुरू , पूरा कैथल शहर साईमय हुआ..
on
किसानों ने दी चेतावनी: डल्लेवाल के आमरण अनशन के 26वें दिन बोले- अगर उन्हें उठाया तो खून-खराबा होगा..
on