कैथल, 5 सितंबर : जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी डॉ. विवेक भारती ने कहा कि विधानसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर भारत निर्वाचन आयोग के नियमानुसार मतदान के दिन और मतदान से एक दिन पहले प्रिंट मीडिया में विज्ञापन प्रकाशित कराने से पहले प्रत्याशी या राजनीतिक दल को एमसीएमसी से प्रमाण पत्र लेना होगा। वहीं टीवी और लोकल केबल टीवी में विज्ञापन प्रसारित कराने के लिए नामांकन करते ही एमसीएमसी से प्रमाणित कराना होगा।डीसी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में निर्देशन में मीडिया मॉनिटरिंग एवं सर्टिफिकेशन कमेटी का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि एमसीएमसी पूरी गंभीरता से अपना कार्य कर रही है। इसके अलावा पेड न्यूज पर नजर रखने के लिए कैथल जिला में लघु सचिवालय के द्वितीय तल पर स्थित डीआईपीआरओ कार्यालय में एमसीएमसी सेल स्थापित किया गया है। एमसीएमसी चुनाव के दौरान ऐसे समाचारों पर पैनी नजर रखेगी, जो पेड न्यूज की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी पूर्ण निगरानी की जा रही है।
मतदान के दिन और मतदान से एक दिन पहले प्रिंट मीडिया विज्ञापन का प्रमाणीकरण जरूरी–एमसीएमसी कमेटी कर रही मीडिया में प्रकाशित व प्रसारित विज्ञापनों की निगरानी : डीसी डॉ. विवेक भारती
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